आठ वर्ष पूर्व 20 जनवरी 2016 को टांगी से मारकर चारों की थी हत्या, आरोपी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा था
मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर.
एडीजे-2 न्यायाधीश आभाष वर्मा की कोर्ट ने शुक्रवार को पोटका में वर्ष 2016 में टुडू परिवार के चार लोगों की हत्या (थापा टुडू, मालती टुडू, सोनिया टुडू और रमेश टुडू) मामले में जेल में बंद आरोपी बास्को टुडू को दोषी करार दिया. सजा के बिंदू पर 26 अप्रैल को सुनवाई होगी. कोर्ट में अनुसंधान पदाधिकारी समेत 13 लोगों की गवाही हुई थी .गौरतलब हो कि 20 जनवरी 2016 को बास्को टुडू ने घर के बाहर शौच कर रहे थापा टुडू की टांगी से मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद मृतक के घर पहुंचकर मालती टुडू, सोनिया टुडू और रमेश टुडू की भी हत्या कर दी थी. घटना के बाद परिवार व गांव के मोहन टुडू ने पोटका थाना में आरोपी बास्को टुडू के खिलाफ नामजद प्राथमिक की दर्ज की थी. पुलिस ने आरोपी बास्को टुडू को पकड़ कर जेल भेजा था, तब से लेकर आरोपी जेल में बंद है.
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बास्को टुडू घाघीडीह सेंट्रल जेल से कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के पास से जब्त टांगी प्रस्तुत किया गया. पोस्टमार्टम किये डॉक्टर की रिपोर्ट जिसमें एंटी बॉटम इंजरी का उल्लेख किया गया था, इसके अलावा अनुसंधान पदाधिकारी और सभी गवाहों ने केस का समर्थन किया. इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी बास्को टुडू को दोषी करार दिया.