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150 करोड़ के जीएसटी घोटाले के आरोपी शिव कुमार देवड़ा को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने एलसीआर मांगी

कोर्ट ने एलसीआर मांगीगत फरवरी माह में जमशेदपुर जीएसटी विजिलेंस की टीम ने शिव कुमार देवड़ा को कोलकाता से गिरफ्तारी की थी

गत फरवरी माह में जमशेदपुर जीएसटी विजिलेंस की टीम ने शिव कुमार देवड़ा को कोलकाता से गिरफ्तारी की थी

मुख्य संवाददाता,

जमशेदपुर

जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के कोर्ट ने शुक्रवार को 150 करोड़ के जीएसटी घोटाले के आरोपी शिव कुमार देवड़ा की जमानत पर सुनवाई की. कोर्ट ने उनकी जमानत नहीं दी. कोर्ट ने निचली कोर्ट की रिपोर्ट (एलसीआर) की मांगी की. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा ने पैरवी की. जमशेदपुर जीएसटी विजिलेंस की टीम के मुताबिक शिव कुमार देवड़ा दर्जनों कंपनियों से जुड़े थे और फर्जी तरीके से बिल बनाकर जीएसटी का घोटाला कर रहे थे. जांच के दौरान विजिलेंस की टीम ने पाया कि पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में फर्जी कंपनी व फर्जी इ-वे बिल बनाकर सरकार को 150 करोड़ से ज्यादा का राजस्व का चूना लगाया. इसके बाद जमशेदपुर पुलिस की मदद से जीएसटी विजिलेंस की टीम शिव कुमार देवड़ा की गिरफ्तारी गत फरवरी माह में कोलकाता से की थी.

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