– 10 साल पूर्व 14 मई 2014 को अपराधियों ने आशीष गोप की गला रेत कर हत्या कर दी गयी थी
– केस में पुलिस ने नामजद सात आरोपियों को पकड़ा, वहीं एक नामजद आरोपी अब तक फरार है
मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर
एडीजे-5 न्यायाधीश मंजू कुमारी की कोर्ट ने मंगलवार को सोनारी आशीष गोप हत्याकांड में सभी नामजद आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत सात लोगों की गवाही हुई थी. कोर्ट में आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता आलोक कुमार ने गत 19 अप्रैल को बहस पूरी की थी. तब कोर्ट ने केस के फैसले के लिए आगामी 30 अप्रैल 2024 की तिथि निर्धारित की थी. मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. मालूम हो कि 10 साल पूर्व 14 मई 2014 को सोनारी सरदार अखाड़ा कालीमंदिर के समीप अपराधियों ने मुहल्ले के रहने वाले आशीष गोप की गला रेत कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में पुलिस ने सात आरोपियों पकड़ा, लेकिन एक आरोपी अब तक फरार चल रहा है. केस में कुल आठ नामजद आरोपी शामिल थे, इसमें दीपक कर्मकार, भीम लोहार, राजू कर्मकार, ढोंडो कर्मकार, शैलेंद्र मुंडा, गुड्डू गोराई, दारा कर्मकार तथा चंद्रो कर्मकार के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है