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बिरसानगर: नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकत में दो दोषी करार, सजा 9 को

चार वर्ष पूर्व 12 जनवरी 2020 को नाबालिग के साथ उनके परिवार के दो लोग ने गलत हरकत किया था, तब नाबालिग ने रोक कर अपना मां की घटना की जानकारी दी थी. मां ने बिरसानगर थाना में परिवार को आरोपी दोनों के खिलाफ पोक्सो की धारा लगाकर केस दर्ज किया था.

जमशेदपुर. पोक्सो विशेष कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में शुक्रवार को परिवार के दो लोगों दोषी करार दिया. इसमें आरोपी बिरसानगर जोन नंबर 1 एक निवासी मृगेंद्र बानरा व घोड़ाबांधा निवासी सोनू भूमिज शामिल है. कोर्ट सजा के बिंदू पर 9 मई को सुनवाई करेगी. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत नौ लोगों की गवाही हुई.

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Prabhat Khabar News Desk
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