15.9 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जुगसलाई : आर्म्स एक्ट व हत्या के प्रयास में जेल में बंद आरोपी को मिली जमानत

अनुसंधान पदाधिकारी ने चार्जशीट 90 दिनों की समय सीमा जमा नहीं किया था, 92 दिनों में चार्जशीट जमा करने देरी का कारण खुद को नया बताते हुए कोर्ट ढूढ़ने में देर होने का तर्क लिखित दिया था.

अनुसंधान पदाधिकारी ने 92 दिनों के अंदर नहीं जमा किया चार्जशीट मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट व हत्या के प्रयास में जेल में बंद जुगसलाई के आरोपी जाहिद हुसैन की अपील याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी. जुगसलाई थाने के अनुसंधान पदाधिकारी सह दारोगा कुंदन कुमार द्वारा 92 दिनों में भी चार्जशीट जमा नहीं करने के कारण आरोपी को जमानत मिल गयी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह, अधिवक्ता वंश सबलोक ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के फैसले के खिलाफ जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को अस्वीकार करते हुए अपील याचिका काे स्वीकार कर लिया. जबकि आर्म्स एक्ट व हत्या के प्रयास के मामले में 90 दिन के अंदर चार्जशीट जमा करने की सीमा निर्धारित है, लेकिन उक्त अवधि बीतने के बावजूद निचली कोर्ट से सीआरपीसी की धारा 167(2) का आरोपी का लाभ नहीं मिला था. आरोपी 112 दिनों से जेल में बंद है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें