जमशेदपुर. एडीजे-2 आभाष वर्मा कोर्ट ने गुरुवार को मानगो में हुए फायरिंग के केस में साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपियों गौरव कुमार उर्फ गोलू, अंकित व अन्य को को बरी किया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार ने पक्ष रखा. मामला 2023 का है.
मानगो: पोक्सो एक्ट के केस में नाबालिग के पिता की गवाही
जमशेदपुर :
पोक्सो विशेष कोर्ट में गुरुवार को मानगो थाना में दर्ज पोक्सो एक्ट के केस में नाबालिग के पिता की गवाही हुई. पिता ने केस का समर्थन किया और घटना को विस्तार से बताया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है