जमशेदपुर. एडीजे-1 कोर्ट ने शुक्रवार को पोटका प्रखंड के दो पंचायत (कोवाली पंचायत और जामदा पंचायत) में शौचालय का काम किये बिना 63 लाख रुपये राशि निकासी के केस में आरोपी सह कोवाली की जल सहिया काजलमणि मंडल को जमानत नहीं दी. कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांग की. कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई 13 मई को निर्धारित की है. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंद्रभूषण ओझा ने पक्ष रखा.मालूम को चार साल पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जमशेदपुर प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता मंतोषमणि ने पोटका थाना में जल साहिया, मुखिया समेत अन्य को आरोपी बनाते हुए नामजद केस दर्ज किया था.केस दर्ज होने के बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी.
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