जमशेदपुर: मानगो नूर कॉलोनी निवासी व जमीन कारोबारी सबाऊल हक उर्फ मो दानिश की हत्या मामले में बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया. ये मामला 2020 का है.
उम्रकैद की सजा सुनायी
जमशेदपुर की अदालत ने शहनवाज खान उर्फ डाबर समेत सरफराज आलम उर्फ छोटू, मो सलीम उर्फ गुड्डू, मकसूद आलम उर्फ काला मकसूद और शेख फैयाज को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया, जबकि आर्म्स एक्ट के मामले में सात साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया.
जुर्माना नहीं देने पर काटनी होगी छह-छह माह अतिरिक्त सजा
कोर्ट ने धारा 120 बी में भी शहनवाज खान उर्फ डाबर, मो सलीम उर्फ गुड्डू, मकसूद आलम उर्फ काला मकसूद और शेख फैयाज को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
एक जून को दोषी करार दिये गये थे सभी आरोपी
कोर्ट ने एक जून को सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था. सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेशी हुई थी. इस मामले में कुल नौ लोगों की गवाही हुई थी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू दयाल, आनंद झा और डी सतीश कुमार पैरवी कर रहे थे. घटना 29 दिसंबर 2020 की है.
क्या है मामला
मानगो नूर कॉलोनी निवासी व जमीन कारोबारी सबाऊल हक उर्फ मो दानिश 29 दिसंबर 2020 को स्कूटी से नमाज पढ़ने गये थे. आजादनगर रोड नंबर 13 में स्कूटी सवार तीन बदमाशों ने गोली मारकर दानिश की हत्या कर दी थी. दानिश और डाबर के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. वारदात के बाद से डाबर को छोड़कर सभी आरोपी जेल में हैं.
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