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सोनारी : हत्या-लूट के आरोप में अजहर और आसिफ दोषी, सजा 29 को

हत्या- लूट मामले के आरोपी दोषी करार, सजा 29 को

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर :

कपाली के अजहर इमाम और खुशबू नगर के मोहम्मद आसिफ को एडीजे-3 की कोर्ट ने हत्या व लूट मामले में सोमवार को दोषी करार कर दिया है. दोनों के खिलाफ सजा के बिंदू पर 29 को सुनवाई की जायेगी. इस मामले में दोनों आरोपी जमानत पर थे. सोमवार को दोनों को दोषी करार करने के बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया हैं. दोनों के खिलाफ धारा हत्या और लूट के तहत आरोप गठन किया गया था. लेकिन अदालत ने साक्ष्य के आधार पर गैरइरादतन हत्या और लूट में दोषी पाया हैं. इस मामले में कुल आठ लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. घटना 12 अगस्त 2016 की हैं. मामले में मृतका रिंकू देवी के पति राहुल सिंह के बयान पर दोनों के खिलाफ सोनारी थाना में केस दर्ज कराया था.

दर्ज केस के अनुसार राहुल सिंह अपनी पत्नी रिंकू देवी एवं बच्चे के साथ मानगो स्थित ससुराल गये थे. रात को वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सोनारी की ओर लौट रहे थे. उसी दौरान मैरिन ड्राइव के पास दोनों अपराधियों ने एक ट्रक को रोक कर लूट -पाट कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने दोनों का विरोध किया और वहां से आगे बढ़ गये. फिर दोनों बदमाशों ने ओवरटेक कर राहुल को रोका. फिर गाली गलौज करते हुए राहुल से लूटपाट करने लगा. इस दौरान राहुल की पत्नी रिंकू बच्चे को गोद में लेकर उससे उलझ गयी. इस दौरान अजहर ने रिंकू पर पिस्तौल सटा दिया और धक्का मार कर गिरा दिया. जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी. हल्ला हंगामा होने पर आस पास के लोगों ने अजहर को पकड़ लिया. उसके बाद रिंकू को इलाज के लिए टीएमएच लाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.

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