11 साल पूर्व 2013 में एटीएम में नोट डालने वाली एजेंसी के दो कंस्टोडियम समेत चार लोगों के खिलाफ कुल आठ केस दर्ज हुए थे
पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेजा था, वर्तमान में चारों जमानत पर थे
Jamshedpur News :
सीजेएम विशाल गौरव के कोर्ट ने एटीएम मशीन में नोट डालने में 1.09 करोड़ रुपये गड़बड़ी केस में मेसर्स राइट सेफ गार्ड कंपनी के चार कर्मियों अजय कुमार गौड (कंस्टोडियन), अजय कुमार मेश्राम (कंस्टोडियन), मनप्रीत सिंह ड्राइवर व एक अन्य को साक्ष्य के अभाव में बुधवार को बरी करने का फैसला सुनाया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आलोक कुमार सिंह व अधिवक्ता अंजनी सिंह ने पक्ष रखा. अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने में सफल नहीं रहे. इसका लाभ आरोपियों को मिला.मालूम को 11 साल पूर्व वर्ष 2013 में एटीएम में नोट डालने में 1.09 करोड़ रुपये गड़बड़ी करने के आरोप में कोलकाता की एजेंसी साइट सेफ गार्ड ने उलीडीह थाना, गम्हरिया थाना समेत अन्य थाना में केस दर्ज किया था. पुलिस रिकार्ड के मुताबिक एटीएम में नोट डालने वाली एजेंसी के दो कंस्टोडियम समेत चार लोगों के खिलाफ कुल आठ केस दर्ज हुए थे. बाद में झारखंड हाइकोर्ट ने पांच केस को जोड़कर एक केस की सुनवाई की, जबकि शेष तीन अन्य केस हुए थे. हालांकि हाइकोर्ट से एक केस व जिला सिविल कोर्ट से दो केस में साक्ष्य के अभाव में चारों आरोपियों को बरी किया गया है.
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