Subarnarekha Multipurpose Project: सुवर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना नहर बनाने के लिए जमीन देने के एवज में मिले 93 लाख रुपये में से 76 लाख रुपये मुआवजा गबन के आरोपी तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी लक्खी चरण बास्के को झारखंड हाईकोर्ट(न्यायाधीश सुभाष चंद्रा की कोर्ट) ने शुक्रवार को जमानत प्रदान की है. आरोपी लक्खी चरण बास्के पिछले ढाई माह से घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद थे. इससे पूर्व 76 लाख रुपये बैंक खाता से निकासी करने पर रैयत सह पीड़ित मोंगला मुर्मू के चाचा पप्पू मुर्मू ने सुंदरनगर थाना में लखीचरण बास्के समेत 13 अन्य लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था. 13 लोगों में सुनंभू-अर्जन पदाधिकारी श्री बास्के के अलावा दो मुखिया (राहुल बास्के, लक्ष्मी सोय), गणेश मुर्मू, विभिषण सरदार, अर्जुन टुडू, अर्जुन मुर्मू, ईंश्वर टुडू, कुंवर मार्डी, रामचंद्र मार्डी, सारू मुर्मू, रुद्र प्रसंन्न, अरविंद कुमार, सौरुप कुमार, लखन पूर्ति,मोय साहा को आरोपी बनाया गया था.कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से वकील विद्या सिंह ने बहस की.
सुवर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना का है मामला
मालूम हो कि जमशेदपुर प्रखंड के घीघीडीह पंचायत के जोनडरागौड़ा गांव में सुवर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना में रैयत मोंगलू मुर्मू की जमीन का अधिग्रहण नियमानुसार हुआ था, जमीन लेन के एवज में विभाग से रैयत के बैंक खाता में 93 लाख रुपये का भुगतान बैंक ऑफ इंडिया सुंदरनगर शाखा में किया था, रैयत सह पीड़ित मोंगला मुर्मू के चाचा पप्पू मुर्मू ने पांच वर्ष पूर्व चार जुलाई 2017 को सुंदरनगर थाना में लखीचरण बास्के समेत 13 अन्य लोगों के विरुद्ध 76 लाख रुपये निकासी कर पर केस दर्ज किया था. कोर्ट ने मुआवजा के भुगतान में राजस्व कर्मचारी, सीआइ, सीओ के रिपोर्ट के आधार पर किये भुगतान को सही मानने के बिंदू पर जमानत मिली.
यह भी जानें
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पिछले ढाई माह से थे लक्खी चरण बास्के घाघीडीह सेंट्रल जेल में, यह मामला सुवर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना को जमीन का मिले मुआवजा 93 लाख रुपये से जुड़ा हुआ.
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76 लाख रुपये बैंक खाता से निकासी करने पर पीड़ित मोंगला मुर्मू के चाचा पप्पू मुर्मू ने सुंदरनगर थाना में किया था लखीचरण बास्के समेत 13 अन्य लोगों के विरुद्ध केस.
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जमानत के लिए 50-50हजार रुपये बेल बॉड भरा गया
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पांच वर्ष पूर्व सुंदरनगर थाना में नामजद केस दर्ज हुआ था
रिपोर्ट : कुमार आनंद, जमशेदपुर