आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी
उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी भी सार्वजनिक करने का है नियम
जमशेदपुर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो, उसकी जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी. उम्मीदवार को फॉर्म 26 में शपथ पत्र के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी तथा वह राजनीतिक पार्टी को भी इस संबंध में अवगत करायेगें. राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसे आपराधिक मामले की जानकारी अपने पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी. नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी ताकि मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.
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