Jamshedpur News : आरओ प्लांट व जलापूर्ति संचालकों को 15 दिनों का अल्टीमेटम, नहीं किया ये काम तो लगेगा जुर्माना, प्लांट होगा सील

Jamshedpur News : जुगसलाई नगर परिषद की ओर से आरओ प्लांट और जलापूर्ति संचालकों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है. बिना लाइसेंस संचालन करने वालों पर 50,000 रुपये का दंड और आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाएगी.

By Prabhat Khabar News Desk | December 24, 2024 7:47 PM

जुगसलाई नगर परिषद में 15 दिनों में

लाइसेंस के लिए करें आवेदन

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जुगसलाई नगर परिषद की ओर से आरओ प्लांट और जलापूर्ति संचालकों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है. कहा कि जुगसलाई नगर परिषद, झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 204 के तहत नगर क्षेत्र में संचालित सभी आरओ प्लांट और जलापूर्ति सेवाओं के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर रहा है. यह आदेश भू-जल संरक्षण और जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है. बिना लाइसेंस संचालन करने वालों पर 50,000 रुपये का दंड और आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाएगी.

समय सीमा समाप्त होने के बाद पकड़े गये तो लगेगा जुर्माना

सभी संचालकों को आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर आवेदन करने को कहा गया है. समय सीमा समाप्त होने के बाद नगर परिषद द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा. बिना लाइसेंस पकड़े गये तो ₹50,000 तक का दंड लगाया जाएगा और संबंधित प्लांट को सील किया जाएगा. इसके लिए आवेदक को हर हाल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना होगा. इसका निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा. होल्डिंग टैक्स का बिल, बिजली बिल, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड जमा करना होगा. इसके बदले लोगों को साल भर का 20 हजार रुपये और अनुमति शुल्क पांच हजार रुपये जमा कराना होगा.

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