Jamshedpur News : चेक बाउंस मामले में अभिषेक झा व नूतन झा को एक साल की सजा, चेक राशि के साथ जुर्माना भी लगाया
Jamshedpur News : मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार के कोर्ट ने चेक बाउंस केस में आरोपी अभिषेक झा, पत्नी नूतन झा को एक साल की सजा सुनायी है.
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मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार के कोर्ट ने चेक बाउंस केस में आरोपी अभिषेक झा, पत्नी नूतन झा को एक साल की सजा, चेक अमाउंट 35 लाख 17 हजार 703 रुपये का भुगतान और 9 लाख मुआवजा एवं तत्काल नजारत में में दस हजार रुपया जमा करने का फैसला सुनाया. इससे पूर्व वादी रिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बिष्टुपुर निवासी अमित गुप्ता के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि जेआर एंड कंपनी के साझेदार सह मानगो मून सिटी के निवासी अभिषेक कुमार झा एवं उनकी पत्नी नूतन झा आयरन एंड स्टील मैटेरियल व्यवसाय में हैं और वादी अमित गुप्ता से लगभग 35 लाख 17 हजार 703 रुपए का एमएस ऐंगल्स और फ्लैट्स खरीदा था. अभिषेक गुप्ता एवं नूतन झा ने अपने फर्म जेआर एंड कंपनी से अकाउंट पेयी चेक दिया था. अमित गुप्ता ने भुगतान के लिए चेक डाला, लेकिन खाता में पैसा नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया. जिसके बाद आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा गया, मगर इसके बाद भी आरोपी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो अमित गुप्ता ने अदालत की शरण ली. अदालत में अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, पंकज सिन्हा, बबिता जैन ने शिकायतकर्ता के पक्ष में पैरवी की थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है