Jamshedpur News : पॉक्सो केस में साक्ष्य के अभाव में आरोपी बरी समेत कोर्ट की दो खबरें

Jamshedpur News : पॉक्सो विशेष कोर्ट ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में आरोपी उमेश कर्मकार को बरी किया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा, अधिवक्ता तनविका कुमारी ने पैरवी की थी.

By Prabhat Khabar News Desk | November 26, 2024 10:01 PM

Jamshedpur News :

पॉक्सो विशेष कोर्ट ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में आरोपी उमेश कर्मकार को बरी किया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा, अधिवक्ता तनविका कुमारी ने पैरवी की थी. मालूम हो कि पांच साल पूर्व 28 जुलाई 2019 को उमेश कर्मकार पर अपने ही मुहल्ले की रहने वाली नाबालिग को बहला-फुसला कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा था. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो की धारा लगाकर बिरसानगर थाना में नामजद केस दर्ज कराया गया था. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. हालांकि वर्तमान में आरोपी जमानत पर था.

सिदगोड़ा : जानलेवा हमला के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

जमशेदपुर :

एडीजे-3 निशांत कुमार के कोर्ट ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट व जानलेवा हमला के आरोपी रवि राय और अमन त्रिपाठी को अग्रिम जमानत नहीं दी. अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से आरोपियों का आपराधिक इतिहास मांगा. कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी (पीड़क कार्रवाई पर) अगले सुनवाई तक रोक लगा दी है. केस की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह, जबकि अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक के अलावा अधिवक्ता प्रकाश झा मौजूद थे. मालूम हो कि दुर्गापूजा के विसर्जन के दौरान सिदगोड़ा अमल संघ के समीप हथियार के बल पर स्थानीय अरूण कुमार प्रसाद के खिलाफ मारपीट व जानलेवा हमला किया था. अरूण कुमार प्रसाद ने सिदगोड़ा थाना में रवि राय और अमन त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज किया था.

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