Jamshedpur News :
एडीजे-1 विमलेश सहाय के कोर्ट में मंगलवार को बिरसानगर थाना में दर्ज जानलेवा हमला मामले में जेल में बंद आरोपी शंभू शर्मा को जमानत दे दी. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह, अधिवक्ता पुष्पा सिंह ने पैरवी की. इससे पूर्व गत 27 अक्तूबर 2024 को बिरसानगर में रहने वाली ललिता देवी ने जमीन विवाद में जानलेवा हमला, मारपीट करने समेत अन्य धारा लगाकर शंभू शर्मा, बिंदू देवी, नरेश शर्मा, श्वेता शर्मा, सुमित शर्मा के खिलाफ केस की थी. हमला में घायल ललिता देवी के पति की टीएमएच में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. आरोपी 28 अक्तूबर 2024 से जेल में बंद था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है