भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत नामंजूर, निर्भय और दिलीप सिंह की भी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

कोर्ट ने भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत नामंजूर कर दी है. इसके अलावा निर्भय और दिलीप सिंह की भी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है. अभय सिंह समेत तीनों भाइयों पर बिल्डर सागीर के साथ मारपीट करने के अलावा अन्य आपत्तिजनक टिप्पणी दर्ज की गयी थी.

By Prabhat Khabar News Desk | August 12, 2023 12:14 PM

Jamshedpur News. एडीजे-4 कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेता अभय सिंह के जमानत याचिका नामंजूर कर दी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस से केस डायरी का अध्ययन के बाद यह फैसला किया. मानगो के बिल्डर मोहम्मद सागीर ने भाजपा नेता अभय सिंह, निर्भय सिंह व दिलीप सिंह के खिलाफ हथियार के बल पर कार्यालय में बुलाकर 2-5 लाख रुपये रंगदारी वसूलने, मारपीट करने, हथियार दिखाकर धमकाने समेत अन्य धारा लगाकर केस दर्ज किया था. आरोपी निर्भय सिंह व दिलीप सिंह के अग्रिम जमानत अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी.

कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से वकील प्रकाश झा ने बहस की. मो. सागीर ने एफआईआर में बताया था कि स्वर्गीय जीत नारायण सिंह की जमीन उन्होंने फ्लैट बनाने के लिए साल 2012 में ली थी. उन्हें फ्लैट बनाने से रोकने के लिए भयादोहन किया गया. हथियार के बल पर रंगदारी मांगी गयी. अभय सिंह व तीनों भाइयों ने बिल्डिंग मटेरियल बाजार मूल्य से तीन गुणा ज्यादा में खरीदने का दबाव बनाया. पुलिस की डायरी में अभय सिंह समेत तीनों भाइयों पर बिल्डर सागीर के साथ मारपीट करने के अलावा अन्य आपत्तिजनक टिप्पणी दर्ज की गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

  • कदमा शास्त्रीनगर उपद्रव में जिला कोर्ट से जमानत नामंजूर होने पर हाईकोर्ट से मिली थी जमानत

  • जमानत की सुनवाई को लेकर घर व कार्यालय में सुबह से था उत्साह, शाम होते ही पसरा सन्नाटा

तीन भाइयों के खिलाफ 19 धारा लगाकर केस किया है

बिल्डर मोहम्मद सागीर ने अभय सिंह, निर्भय सिंह, दिलीप सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की 19 धारा लगाकर केस दर्ज किया है. इसमें 386, 387, 452, 323, 341, 342, 307, 153ए, 467, 468, 471, 354, 427, 504,506, 500 120 बी 34, 27 धारा शामिल है.

बचाव पक्ष के वकील प्रकाश झा ने कहा कि जिला कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट में अपील की जायेगी. अभय सिंह की जमानत पर सुनवाई को लेकर घर व कार्यालय में सुबह से ही उत्साह का माहौल था. शाम को जमानत नामंजूर होने की सूचना मिलने पर दोनों जगह सन्नाटा पसर गया है.

Also Read: जमशेदपुर : शास्त्रीनगर उपद्रव मामले में भाजपा नेता अभय सिंह समेत कई लोगों को मिली जमानत

Next Article

Exit mobile version