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Jamshedpur News : गैंगस्टर अखिलेश सिंह पर हमला मामले में आइओ की हुई गवाही समेत कोर्ट की कई खबरें

Jamshedpur News : एडीजे-4 आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट में सोमवार को गैंगस्टर अखिलेश सिंह पर हमला व हमला करने वाले छब्बू की पिटाई के केस में अनुसंधान पदाधिकारी की गवाही हुई.

Jamshedpur News :

एडीजे-4 आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट में सोमवार को गैंगस्टर अखिलेश सिंह पर हमला व हमला करने वाले छब्बू की पिटाई के केस में अनुसंधान पदाधिकारी की गवाही हुई. अनुसंधान पदाधिकारी ने प्राथमिकी का समर्थन किया और अबतक किये गये अनुसंधान की जानकारी दी. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा व अधिवक्ता विद्या सिंह मौजूद थे. केस की सुनवाई के दौरान आरोपी अखिलेश सिंह दुमका सेंट्रल जेल से ऑनलाइन जुड़ा था.गौरतलब हो कि 10 वर्ष पूर्व 24 मई 2014 को जमशेदपुर कोर्ट में गैंगस्टर अखिलेश सिंह पर छब्बू ने गोली चलाने का प्रयास किया था, लेकिन गोली नहीं चली थी. इसके बाद गैंगस्टर के गुर्गों ने छब्बू की कोर्ट परिसर में ही जमकर पिटाई की थी. तब दोनों मामले में एक-दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था.

मानगो : डिलीवरी ब्वॉय को गोली मारने के केस की सुनवाई टली

जमशेदपुर :

एडीजे-8 के पट्टादार के कोर्ट में गत वर्ष मानगो सहारा सिटी सोसाइटी में डिलीवरी ब्वॉय अभिषेक मिश्रा को गोली मारने के केस में अनुसंधान पदाधिकारी के अनुपस्थित होने के कारण सुनवाई टल गयी. मालूम हो कि गत वर्ष मानगो सहारा सिटी सोसाइटी में डिलीवरी ब्वॉय अभिषेक मिश्रा के साथ हुए एक विवाद में बिल्डर दीपक चौधरी ने गोली मार दी थी. घटना के बाद बिल्डर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी.

सोनारी: अजय साहू उर्फ टिंकू साव हत्याकांड में अनुसंधान पदाधिकारी की हुई गवाही

जमशेदपुर :

एडीजे-5 मंजू कुमार के कोर्ट में केस के अनुसंधान पदाधिकारी आरके प्रसाद की गवाही हुई. अनुसंधान पदाधिकारी घटना की जानकारी देते हुए केस का समर्थन किया. अनुसंधान की भी जानकारी दी. मालूम हो कि दो साल पूर्व 29 जुलाई 2022 को बाइक सवार अपराधियों ने सोनारी में अजय साहू की गोली मारकर हत्या कर दी थी. अजय साहू की पत्नी लक्ष्मी साव के बयान पर पुलिस ने मनीष सिंह, रंजीत झा, दीपक सिंह, राहुल, नदीम, फरहान खान, सैंकी गोयल, गुड्डू गोस्वामी, राजा सिंह और एक अज्ञात के खिलाफ सोनारी थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

जुगसलाई : फायरिंग के आरोपी की जमानत खारिज

जमशेदपुर :

एडीजे-8 के कोर्ट ने जुगसलाई के कांग्रेस नेता अभिजीत सिंह पर फायरिंग के केस में आरोपी सह जुगसलाई छपरहिया मोहल्ला निवासी रॉकी मिश्रा एवं मोहित पांडे की जमानत याचिका खारिज कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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