Jamshedpur News : बलात्कार केस में रिश्तेदार कन्हैया दास साक्ष्य के अभाव में बरी
Jamshedpur News : एडीजे-7 वैशाली श्रीवास्तव के कोर्ट ने सोमवार को सोनारी थाना में दर्ज बलात्कार केस में रिश्तेदार कन्हैया दास को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया.
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एडीजे-7 वैशाली श्रीवास्तव के कोर्ट ने सोमवार को सोनारी थाना में दर्ज बलात्कार केस में रिश्तेदार कन्हैया दास को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने पैरवी की.मालूम हो कि दो साल पूर्व वर्ष 2022 को सोनारी में रहने वाली एक युवती ने अपने रिश्तेदार के खिलाफ बलात्कार की धारा लगाकर सोनारी थाना में केस की थी. लेकिन कोर्ट में आरोप साबित नहीं हो सका. इसका लाभ आरोपी को मिला.बागबेड़ा : दहेज प्रताड़ना में आरोपी पति बरी
जमशेदपुर.
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र कुमार राय के कोर्ट ने सोमवार को दहेज प्रताड़ना के केस में आरोपी पति सह कदमा शास्त्रीनगर निवासी अखिलेश पोद्दार को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह, अनिमेष राज ने पैरवी की. मालूम हो कि छह साल पूर्व 10 जून 2018 को पत्नी ने बागबेड़ा थाना में दहेज प्रताड़ना का केस की थी.सिदगोड़ा : जानलेवा हमला के दो आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत
जमशेदपुर.
एडीजे-3 निशांत कुमार के कोर्ट ने सोमवार को सिदगोड़ा थाना में दर्ज जानलेवा हमला के दो आरोपियों रवि राय व अमन त्रिपाठी को अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह ने पैरवी की. मालूम हो कि दो माह पूर्व 14 अक्तूबर 2024 को संभवी दुर्गापूजा समिति से जुड़े सदस्य अरूण कुमार प्रसाद ने दुर्गापूजा विसर्जन के दौरान उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले रवि राय व अमन त्रिपाठी के खिलाफ सिदगोड़ा थाना में हथियार का भय दिखाकर जान-मारने की धमकी देने, जानलेवा हमला करने की धारा लगाकर केस दर्ज किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है