आरोपी 22 जनवरी 2024 से जेल में था बंद
केस में दो अन्य आरोपी को हाइकोर्ट से मिल चुकी है जमानत
Jamshedpur News :
एडीजे-1 विमलेश सहाय के कोर्ट ने गुरुवार को डबल मर्डर केस में 11 माह से जेल में बंद आनंद सिंह को जमानत दे दी. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह ने पैरवी की. मालूम हो कि 18 जनवरी 2024 को कालू बगान के समीप रोहित सिंह, आनंद सिंह व परजीत सिंह ने मिलकर जगदीप सिंह उर्फ गोलू और मंजित सिंह उर्फ विक्की को मारपीट कर घायल कर दिया था. अस्पताल में इलाज के दौरान जगदीप सिंह उर्फ गोलू और मंजित सिंह उर्फ विक्की की मौत हो गयी थी. घटना के बाद 19 जनवरी को तीनों आरोपी के खिलाफ सिदगोड़ा थाना में हत्या का केस दर्ज किया गया था. वहीं पुलिस ने तीनों आरोपी को जेल भेज दिया था. आरोपी आनंद सिंह 22 जनवरी से जेल में था. जबकि रोहित सिंह व परमजीत सिंह को हाइकोर्ट से पहले ही जमानत मिल गयी थी.बागबेड़ा : दो लाख के रंगदारी केस में शिकायतकर्ता मुकरा
जमशेदपुर :
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार के कोर्ट में बागबेड़ा थाना में दर्ज दो लाख रुपये रंगदारी के केस में शिकायकर्ता अंजनी पांडेय ने आरोपी को पहचाना, लेकिन अपनी गवाही में केस से मुकर गया. मालूम हो कि 12 साल पूर्व अंजनी पांडेय ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह गिरोह के कन्हैया सिंह और ओम प्रकाश भगत उर्फ बंटी जायसवाल के खिलाफ दो लाख रुपये रंगदारी मांगने का नामजद केस दर्ज कराया था. इधर, गुरुवार को कोर्ट में दिये अपने गवाही में अंजनी पांडेय ने कहा कि आरोपी ने रंगदारी नहीं मांगी थी. लेन-देन का मामला था. कन्हैया व बंटी के साथ बिजनेस करते थे. इस कारण जान-पहचान है. शिकायतकर्ता ने कोर्ट में केस आगे नहीं चलाने का भी अनुरोध किया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह मौजूद थे. वहीं आरोपी कन्हैया सिंह पलामू जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जमशेदपुर कोर्ट से जुड़ा था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है