Jamshedpur News :
एडीजे-6 नमिता चंद्र के कोर्ट से जानलेवा हमला के अभियुक्त सोनारी ग्वाला पट्टी निवासी सुरेंद्र यादव, सुमित पंडित, कृष्णा पंडित, सुनील पंडित, हरिया यादव एवं मनोज पंडित को साक्ष्य के अभाव में सोमवार को रिहा कर दिया गया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने पैरवी की. मालूम हो कि दस साल पूर्व 17 सितंबर 2014 को ग्वाला पट्टी निवासी मुकेश कुमार सिंह पर तलवार, हॉकी स्टिक और लोहे के रॉड से हमला कर घायल कर दिया गया था. पीड़ित मुकेश ने घटना के बाद सुरेंद्र यादव समेत अन्य लोगों के विरुद्ध सोनारी थाना में मामला दर्ज कराया था.छोटागोविंदपुर : अश्वनी हत्याकांड में मृतक के पिता की हुई गवाही
जमशेदपुर.
जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में सोमवार को छोटागोविंदपुर थाना में दर्ज अश्वनी हत्याकांड में मृतक के पिता अवधेश लाला वर्मा की गवाही हुई. पिता ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए केस का समर्थन किया. हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों की पहचान की. कोर्ट में केस के सूचक की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह मौजूद थे. मालूम हो कि छोटागोविंदपुर में अश्वनी कुमार की हत्या के बाद उनके पिता ने छोटागोविंदपुर थाना में 5 अप्रैल 2023 प्राथमिकी दर्ज करायी थी.साइबर थाना बिष्टुपुर : साक्ष्य के अभाव में नौ आरोपी बरी
जमशेदपुर.
साइबर मामलों के विशेष कोर्ट (एडीजे-2) ने सोमवार को साइबर थाना में दर्ज केस के आरोपी सह बिहार शरीफ निवासी रितेश कुमार समेत नौ आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया. कोर्ट में आरोपी रितेश कुमार व कौशिक सरकार की ओर से बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने पैरवी की. नौ आरोपियों में रितेश कुमार के अलावा कांता उर्फ गोपाल, राहुल कुमार, नितेश, प्रदीप मजूमदार, पन्ना कुमार सोनी, मंतोष पोद्दार, अविनाश, कौशिक सरकार शामिल थे. मालूम हो कि चार साल पूर्व 9 फरवरी 2020 को बिष्टुपुर साइबर थाना के पुलिस पदाधिकारी दीपक कुमार के बयान पर रितेश कुमार समेत नौ लोगों के खिलाफ साढ़े नौ हजार रुपये साइबर फ्रॉड का केस किया गया था. लेकिन कोर्ट में आरोप साबित नहीं हो सका. साइबर पुलिस ने आरोपी रितेश के पास से कई आधार और पैन कार्ड आदि जब्त किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है