Jamshedpur News :
एडीजे-4 आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट में मंगलवार को गैंगस्टर अखिलेश सिंह पर हमला व हमला करने वाले छब्बू की पिटाई के केस की सुनवाई में सभी 14 आरोपियों का सीआरपीसी की धारा 313 का बयान हुआ. इसमें दुमका सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर अखिलेश सिंह, पलामू जेल में बंद कन्हैया सिंह, अमरेश सिंह, प्रिंस सिंह, मनिंद्र सिंह, नवीन पासवान, सुभाष बरूआ, राहुल सिंह समेत 14 आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए केस में फंसाने की बात कही. गैंगस्टर अखिलेश सिंह ने कहा कि पुलिस कस्टडी में कोर्ट परिसर में उनपर जानलेवा हमला हुआ था. लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ ही केस किया, उन्हें फंसाया गया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है