Jamshedpur News :
एडीजे-8 के पट्टादार के कोर्ट में मंगलवार को सोनारी थाना में दर्ज सीमा देवी हत्याकांड में एक तत्कालीन (अनुसंधान पदाधिकारी) डीएसपी अरविंद कुमार ने गवाही दी, जबकि प्रत्यक्षदर्शी सह आरोपी दारोगा मनोज गुप्ता की छोटी बेटी के अनुपस्थित होने के कारण दूसरे डीएसपी नरेश सहाय (अनुसंधान पदाधिकारी) की गवाही नहीं हुई. तत्कालीन डीएसपी अरविंद कुमार ने अपनी गवाही में केस का समर्थन किया. कोर्ट में अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता सुशील जायसवाल, एपीपी मारकॉस कुजूर, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता निमाई पांडा,अधिवक्ता गौरव पाठक मौजूद थे. मालूम हो कि पांच साल पूर्व वर्ष 2019 में सोनारी नौलखा अपार्टमेंट में दारोगा मनोज गुप्ता ने सीमा देवी की गोली मारकर हत्या और अपनी पत्नी पूनम गुप्ता पर फायरिंग की थी. घटना के बाद निलंबित दारोगा मनोज गुप्ता करीब 5 वर्षों तक जेल में रहे. गत 15 मार्च 2024 को झारखंड हाइकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से वह जेल से बाहर हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है