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जमशेदपुर बार एसोसिएशन चुनाव लड़ सकेंगे आरएन दास, अनिल तिवारी,राजीव सैनी, हाईकोर्ट से मिली राहत

झारखंड हाइकोर्ट ने एआइ याचिका की सुनवाई करते हुए जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करने के आदेश को किया निरस्त

By Prabhat Khabar News Desk | May 6, 2024 10:07 PM

झारखंड हाइकोर्ट ने एआइ याचिका की सुनवाई करते हुए जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करने के आदेश को किया निरस्त जिला बार एसोसिएशन का चुनाव दस मई 2024 को पहले से ही निर्धारित है,दूसरी ओर हाईकोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 20 जून को निर्धारित की गयी है. मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर/ रांची झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सोमवार को जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई वित्तीय अनियमितता के मामले की विशेष ऑडिट को लेकर दायर जनहित याचिका (980/19) के तहत आइए याचिका पर सुनवाई की. इसमें जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में उम्मीदवारों (जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्षआरएन दास, पूर्व महासचिव अनिल कुमार तिवारी, पूर्व कोषाध्यक्ष राजीव सैनी) का नामांकन रद्द करने के आदेश को निरस्त किया. सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से दायर आइए याचिका को जस्टिस के संयुक्त खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. खंडपीठ ने कहा कि अन्य कोई रुकावट नहीं हो, तो उम्मीदवार जिला बार एसोसिएशन जमशेदपुर के चुनाव में भाग ले सकेंगे. खंडपीठ ने जनहित याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 20 जून की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पैरवी की.उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजेश जयसवाल ने जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की थी.यहां बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की स्क्रूटनी प्रक्रिया में जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्षआरएन दास, पूर्व महासचिव अनिल कुमार तिवारी, पूर्व कोषाध्यक्ष राजीव सैनी समेत 28 प्रत्याशियों का नाम वैध प्रत्याशियों की सूची से हटाकर(अलग-अलग कारण बताकर) चुनाव कमेटी ने जारी किया था.

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