सरायकेला मॉब लिंचिंग से हुए तबरेज अंसारी की मौत में 10 सजायाफ्ता की अपील खारिज

Appeal of ten people sentenced in the death of Tabrez Ansari due to Seraikela mob lynching rejected

By Prabhat Khabar News Desk | April 5, 2024 12:18 AM

5 जुलाई 2013 को प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल समेत सरायकेला कोर्ट ने दस आरोपियों को दस साल की सजा व 15 हजार रुपये का जुर्माना की सजा दी थी. अनुसंधान पदाधिकारी ने 13 आरोपियों पकड़ा था, एक का निधन हो चुका है, जबकि दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट से रिहा हो चुके हैं. मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर झारखंड हाईकोर्ट जस्टिस आनंदा सेन व जस्टिस सुभाष चंद्रा की संयुक्त खंडपीठ ने गुरुवार को सरायकेला मॉब लिंचिंग से हुए तबरेज अंसारी की मौत में दसों सजायाफ्ता की अपील बेल खारिज की. इसमें गत 5 जुलाई 2013 को प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान को सरायकेला कोर्ट के एडीजे-1 कोर्ट ने दस दोषियों दस साल की सजा सुनायी थी.केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 36 लोगों ने गवाही दी थी. मालूम हो कि सरायकेला थाना अंतर्गत धतकीडीह गांव में 18 जून, 2019 को घर में चोरी की नीयत से घुसे तबरेज अंसारी की पिटायी मॉब लिंचिंग कर ग्रामीणों ने की थी, बाद में उग्र भीड़ में पुलिस तबरेज अंसारी को सौंप दिया था. घटना के बाद सरायकेला मंडल कारा में उसकी तबीयत बिगड़ी थी और सरायकेला सदर अस्पताल लाये जाने के क्रम में इलाज के दौरान तबरेज अंसारी की मौत हो गयी थी.

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