जमशेदपुर. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने मानगो सहारा सिटी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के केस में आरोपी कांग्रेसी नेता गुड्डू गुप्ता उर्फ बृजमोहन गुप्ता को अग्रिम जमानत प्रदान की. पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक 18 जनवरी 2019 को मानगो सहारा सिटी में नानक सेठ के घर काम करने वाली नाबालिग की मां ने मानगो थाना में पोक्सो एक्ट के तहत इंद्रपाल सिंह, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. लेकिन नाबालिग के मां ने केस में प्रभावशाली लोगों का नाम केस से हटाने की जानकारी कोर्ट में लिखित रूप से दी. इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. फिर केस में गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी अजय करकेट्टा, तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 22 लोगों को आरोपी बनाया. इधर, वर्ष 2022 में जमशेदपुर कोर्ट ने तीन दोषियों इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को 376 डी अधिनियम के तहत 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही तीनों दोषियों के साथ-साथ बीस-बीस हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया. इस केस में पूर्व डीएसपी अजय करकेट्टा को झारखंड हाईकोर्ट को अग्रिम जमानत मिल चुकी है.
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मानगो सहारा सिटी:नाबालिग के साथ बलात्कार केस में कांग्रेस नेता गुड्डू गुप्ता को अग्रिम जमानत
मानगो सहारा सिट:नाबालिग के साथ बलात्कार केस में कांग्रेस नेता गुड्डू गुप्ता को अग्रिम जमानत
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