जमशेदपुर. झारखंड हाइकोर्ट ने हत्या के केस में घाघीडीह सेंट्रल जेल में सजा काट रहे राहुल कुमार गुप्ता उर्फ शोले को आर्म्स एक्ट के एक केस में सोमवार को जमानत प्रदान की. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने पैरवी की थी. 11 अक्तूबर 2022 को आरोपी के खिलाफ मानगो के उलीडीह थाना में आर्म्स एक्ट(कांड संख्या 248/2022) का केस दर्ज था.आरोपी को पुलिस ने लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया था.
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उलीडीह: जेल में बंद हत्यारोपी राहुल को आर्म्स एक्ट में मिली जमानत
दो साल पूर्व 11 अक्तूबर 20222 को आरोपी के खिलाफ मानगो के उलीडीह थाना में आर्म्स एक्ट(कांड संख्या 248/2022) का केस दर्ज था.आरोपी लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार हुआ था.
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