Municipal Election 2022: पोलिंग बूथ के 100 मीटर के अंदर नहीं कर सकेंगे प्रचार, फोटोग्राफी पर भी लगी रोक
झारखंड नगर निकाय का रोस्टर जारी होने के साथ ही चुनावी सरगर्मी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है. इस चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नियमावली तय की है. इसके तहत जहां पोलिंग बूथ से 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार के प्रचार पर रोक लगायी है, वहीं पोलिंग सेंटर पर फोटोग्राफी की भी मनाही की गयी है.
Jharkhand Municipal Election 2022: झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर नियमावली निर्धारित की है. इसके तहत मतदान केंद्र (Polling Booth) के 100 मीटर के अंदर कोई प्रचार नहीं कर सकेंगे. वहीं, मतदान स्थल (Polling Center) पर फोटोग्राफी पर भी रोक रहेगी.
मतदान केंद्र पर धूम्रपान पर रोक
नगर निकाय चुनाव को लेकर तय नियमावली के तहत मतदान केंद्र पर धूम्रपान पर रोक लगायी गयी है. मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि किसी निर्वाचक की पहचान की बारे में चुनौती को तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक चुनौती देने वाला दो रुपये नगद चुनौती फीस जमा नहीं करता.
18 साल से कम आयु के वोटर को देना होगा एक घोषणा पत्र
अगर किसी मतदाता की आयु 18 साल से कम लगती है, तो उससे एक घोषणा पत्र लिया जाएगा. वहीं, मतदान खत्म होने से कुछ मिनट पूर्व वोटिंग के लिए लाइन में लगे सभी वोटर्स को एक-एक स्लिप दिया जाएगा. इस स्लिप के तहत वो वोट दे पाएंगे. बताया गया कि जिन्हें ऐसी स्लिप जारी की गयी है, ऐसे सभी व्यक्तियों को वोटिंग करने की अनुमति दी जा सकती है. तय नियमावली के तहत दृष्टिहीन या नि:शक्त वोटर्स के साथी से अपेक्षित घोषणा पत्र प्राप्त करना होगा. ऐसे वोटर्स की प्रपत्र 15A में सूची तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है.
नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज
इधर, झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गयी है. अलग-अलग पदों पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने से पहले ही महापौर और वार्ड पार्षद को मिलने वाले फंड की जानकारी लेने के लिए संभावित प्रत्याशी अभी से चक्कर लगाना शुरू कर दिया है. पूर्वी सिंहभूम के मानेगा और जुगसलाई के साथ-साथ चाकुलिया तक से लोग डीसी ऑफिस पहुंच रहे हैं. सबसे अधिक रुचि मानगो नगर निगम चुनाव को लेकर दिख रही है.