Jharkhand News: बंद इंकैब कंपनी का केस अब नहीं लड़ेंगे अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव
बंद इंकैब का पुनरुद्धार के लिए कर्मचारियों का एनसीएलटी, एनसीएलएटी, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अखिलेश अब इंकैब का केस नहीं लड़ेंगे.
Jharkhand News: वरीय संवाददाता, जमशेदपुर बंद इंकैब का पुनरुद्धार के लिए पिछले छह साल से कर्मचारियों का एनसीएलटी, एनसीएलएटी, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव अब इंकैब का केस नहीं लड़ेंगे. कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता ने एनसीएलटी, एनसीएलएटी, उच्च न्यायालय, रांची, मुंबई, कोलकाता सहित सर्वोच्च न्यायालय में मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया,लेकिन कोई फीस नहीं ली.
उनकी बहस से एनसीएलटी ने इंकैब के परिसमापन का आदेश पारित किया. एनसीएलएटी और सर्वोच्च न्यायालय में बहस कर उक्त आदेश को रद्द कराया. एनसीएलटी में सुनवाई फिर से शुरू हुई. छह सालों के बाद 21 अगस्त 2024 को एनसीएलटी में अपनी बहस समाप्त की. विगत छह साल में केस की सुनवाई में कोई फीस नहीं ली. दुखी मन से उन्होंने केस नहीं लड़ने की घोषणा की है.