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जमशेदपुर अक्षेस ठेकेदारों को वापस करें 37.50 लाख रुपये नहीं, तो देना होगा 6 फीसदी ब्याज : झारखंड हाईकोर्ट

जमशेदपुर अक्षेस (जेएनएसी) को पार्किंग ठेकेदार निशिकांत सिंह की सुरक्षित जमा राशि 29 लाख 35 हजार रुपये और पुतुल पांडेय की 8 लाख 15 हजार लौटाने को कहा है. जमशेदपुर अक्षेस को दोनों ठेकेदारों को सुरक्षित जमा राशि के रूप में 37. 50 लाख रुपये वापस करना होगा.

जमशेदपुर, अशोक झा : झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर अक्षेस (जेएनएसी) को पार्किंग ठेकेदार पुतुल पांडेय और निशिकांत सिंह का टेंडर के बाद पार्किंग एरिया बदलने, शुल्क वसूली में मदद नहीं करने से नुकसान होने पर सुरक्षित जमा राशि आदेश पारित होने के 60 दिन के अंदर वापस करने का आदेश दिया है. ऐसा नहीं करने पर आदेश पारित होने की तिथि से भुगतान की तिथि तक 6 फीसदी प्रति वर्ष ब्याज लगेगा. 19 सितंबर को रांची हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने जमशेदपुर अक्षेस के पार्किंग ठेकेदार पुतुल पांडेय और निशिकांत सिंह की ओर से जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी, डीसी जमशेदपुर और झारखंड राज्य के खिलाफ दायर रिट याचिका (संख्या 2156 /2023 व 2160/2023 ) की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था.

अब झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने अपने फैसले में जमशेदपुर अक्षेस (जेएनएसी) को पार्किंग ठेकेदार निशिकांत सिंह की सुरक्षित जमा राशि 29 लाख 35 हजार रुपये और पुतुल पांडेय की 8 लाख 15 हजार लौटाने को कहा है. जमशेदपुर अक्षेस को दोनों ठेकेदारों को सुरक्षित जमा राशि के रूप में 37. 50 लाख रुपये वापस करना होगा. याचिकाकर्ताओं के तरफ से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव, अशोक झा और मंजरी सिन्हा ने बहस की.

जवाबी हलफनामा दायर कर जमशेदपुर अक्षेस ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता को काम दिया गया था. याचिकाकर्ता सफल बोली लगाने वाला था. कुछ कठिनाइयों और आवाजाही में समस्या के कारण, पार्किंग स्थल क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया और एक बड़ा क्षेत्र आवंटित किया गया.

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