वरीय संवाददाता जमशेदपुर कपाली नगर परिषद ने होल्डिंग टैक्स के 24 बकायेदारों को नोटिस भेजा है. नोटिस के माध्यम से सभी बकायेदारों को तीन दिनों के अंदर टैक्स का भुगतान करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर कपाली नगर परिषद नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी. कपाली नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी गोपी कृष्ण ने कहा कि ससमय बकाया राशि जमा नहीं करने पर बकायेदारों के खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. साथ ही होल्डिंग टैक्स की मूल राशि के साथ ब्याज की राशि एवं दंड शुल्क की वसूली की जायेगी. उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसा जायेगा. कपाली नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 7 हजार आवास होल्डिंग टैक्स के दायरे में आते हैं. जो होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करते हैं. उन्हें तीन नोटिस किया जायेगा. उसके बाद उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया जायेगा. साथ ही, मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, लॉज, बैंक्वेट हॉल, होटल आदि पंजीकृत नहीं होने पर जुर्माना किया जायेगा. फिलहाल 24 बकायेदारों को नोटिस भेजी गयी है. जल्द ही अन्य बकायेदारों को नोटिस जारी की जायेगी. सूची बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि बिना ट्रेड लाइसेंस के दुकान संचालित कर रहे हैं, वह लाइसेंस ले लें. राजस्व वसूली में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. कपाली नगर परिषद के सिटी मैनेजर दिनेश्वर यादव ने बताया कि कई बकायेदारों को पूर्व में भी विभाग की ओर से नोटिस भेजी गयी थी. अब उन्हें अंतिम नोटिस भेजी गयी है.
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