मानगो : दहेज प्रताड़ना में लडन खान पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी
दो साल पहले वर्ष 2022 का मामला, पहली बीबी के निकाह के समय लिये रुपये व समान वापस लौटाने के बाद मामले का हुआ पटाक्षेप
जमशेदपुर.
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा कुमार के कोर्ट ने मंगलवार को दहेज प्रताड़ना के केस में आरोपी शेख वाहिद उर्फ लडन खान को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह व अधिवक्ता वंश सबलोक ने पैरवी की थी. मालूम हो को दो साल पूर्व वर्ष 2022 में मानगो निवासी शेख वाहिद उर्फ लडन खान के खिलाफ पहली बीबी यासमीन बेगम ने दहेज प्रताड़ना का केस किया था. बाद में निकाह के समय लिये रुपये व समान वापस लौटाने के बाद मामला पटाक्षेप होने के कारण कोर्ट ने आरोपी को बरी किया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है