लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) की तैयारी और मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को इंटरस्टेट समन्वय समिति की बैठक पुरूलिया के बालीगुमा पुलिस लाईन में हुई. इसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी शामिल हुए. बैठक में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने पर चर्चा हुई. क्योंकि बंगाल में शराब कम मूल्य पर मिलती है. वहीं दूसरी ओर चेकिंग के लिए बॉर्डर पर चेकनाका तैयार भी चर्चा की गयी, ताकि वहां पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा सकें. इसके साथ ही अपराधियों का डाटा भी एक दूसरे के साथ शेयर किया गया. ताकि चुनाव से पहले छापेमारी कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके.
बैठक के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था को समन्वय बनाकर काम करने सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गयी. बैठक में झारखंड पुलिस की ओर से आइजी बोकारो माइकल राज, रांची डीआइजी अनूप बिरथरे, चाईबासा डीआइजी अजय लिंडा, दुमका डीआइजी संजीव कुमार और बोकारो डीआइजी सुरेंद्र कुमार झा शामिल हुए. इसके अलावा जमशेदपुर एसएसपी, सरायकेला और पाकुड़ एसपी के अलावा रांची के ग्रामीण एसपी के अलावा कई डीएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हुए. जबकि पश्चिम बंगाल के एडीजी ए त्रिपुरारी,पुरुलिया आईजी भरत मीणा,सोम चौधरी के अलावा झारग्राम,पुरुलिया समेत अन्य कई जिला के एसपी मौजूद थे.
गुमला में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई
गुमला के उत्पाद अधीक्षक के निर्देशानुसार शुक्रवार को पालकोट प्रखंड के हंसदोन गांव में अवैध शराबबंदी को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया. उत्पाद विभाग के दारोगा प्रदीप करमाली ने बताया कि गुप्त सूचना मिली प्राप्त हुई थी कि अवैध तरीके से शराब की बिक्री हो रही है. इस सूचना के बाद लगातार कई ठिकानों में छापामारी की जा रही है. इसी के तहत पालकोट के सुरेंद्र साहू के घर से 5.16 लीटर विदेशी शराब तथा 20 किलो जावा महुआ जब्त किया गया. वहीं अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उन्होंने बताया कि अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा.
पाकुड़ में अवैध शराब के साथ पकड़ाये दो व्यक्तियों मिली दो वर्ष की सजा
पाकुड़ में अवैध शराब के साथ पकड़ाये दो व्यक्तियों को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती के न्यायालय में दो वर्ष कारावास और 4000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त कारावास देने का आदेश दिया गया है. अदालत ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 90/2019, जीआर संख्या 84/2020 के मुख्य आरोपी अलीउल शेख एवं राजकुमार साह को मद्य उत्पाद अधिनियम की धारा 47(ए) के तहत दोषी ठहराया. यह घटना 8 अगस्त 2019 की है. मुफ्फसिल थाने में पदस्थापित रविंद्र कुमार के फर्द बयान पर मामला दर्ज किया गया था.
दर्ज मामले के मुताबिक गश्ती के दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति सवार होकर अवैध रूप से शराब ले जा रहा है. छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते हुए राजकुमार साह भाग गया और अलीउल शेख पकड़ा गया. मोटरसाइकिल जब्त किया गया. एक सफेद बोरा में एवं डिक्की में तकरीबन 100 लीटर अवैध देसी शराब बरामद हुआ था. अलीउल सेख ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में राजकुमार साह का नाम साथ होने की बात कबूली. दोनों के विचारण हुआ इसके उपरांत न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए दोषी ठहराया.
झारखंड : सभी 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार, आलाकमान तय करेगा उम्मीदवार: Lok Sabha Elections 2024 की तैयारी : झारखंड और पश्चिम बंगाल पुलिस ने बनाई अवैध शराब की बिक्री रोकने की रणनीति