पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित कोल्हान स्तरीय एमएलए-एमपी स्पेशल कोर्ट (MLA-MP Special Court) में ऋषि कुमार की अदालत ने बुधवार को एक मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता (Jharkhand Health Minister Banna Gupta) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. घटना वर्ष 2012 की है. इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम जिला के कदमा थानांतर्गत भटिया बस्ती मेन रोड स्थित गणेश मंदिर, शिव मंदिर व जगधात्री मंदिर के पुजारी चंडी दास मुखर्जी ने मामला दर्ज कराया था.
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चाईबासा एमएलए-एमपी स्पेशल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सुनाया फैसला
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वर्ष 2012 की घटना, मंदिर के पुजारी के बयान पर दर्ज हुआ था मामला
नौ फरवरी, 2012 को जमशेदपुर के कदमा थाना (Kadma Police Station) में दर्ज मामले में मंदिर की दीवार जेसीबी से तोड़ने का आरोप था. इस मामले में विधायक बन्ना गुप्ता, उनके अंगरक्षक, संवेदक संजय यादव व जेसीबी चालक को आरोपी बनाया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि जेसीबी से गणेश मंदिर और शिवलिंग को ध्वस्त कर दिया गया था. बिना सूचना उन्हें घर के अंदर रोककर रखा गया था. शोर सुनकर वह बाहर निकले, तो देखा कि जेसीबी से मंदिर में तोड़फोड़ की जा रही थी. इस दौरान आम लोगों ने भी विरोध किया था.