झारखंड: बाइक चलाते हुए अगर बच्चा पकड़ाया तो माता-पिता पर होगी कड़ी कार्रवाई, जानें क्या है नियम
एसडीओ पीयूष सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया कि सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं. उन्होंने कहा कि कोई नबालिग तेज ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है आप पर कड़ी कार्रवाई होगी
अगर आप जमशेदपुर के रहने वाले हैं और आपका बच्चा बाइक लेकर स्कूल जाता है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की टीम बाइक से स्कूल आने वाले बच्चों की जांच करेगी. साथ ही अगर आपका बच्चा तेज ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी. दरअसल एसडीओ पीयूष सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया कि सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं.
उन्होंने कहा कि अगर कोई नबालिग तेज ड्राइविंग करते हुए या साइलेंसर मॉडिफाई कर बाइक चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई करें. साथ ही जांच को देखकर भागने वाले वाहनों का नंबर नोट कर उनके घर ऑनलाइन चालान भेजें. उन्होनें निर्देश दिया कि बसों के फिटनेस नियमित तौर पर जांच करें.
शहर के कुछ स्थानों पर लगेगा ब्रेकर
एसडीओ ने पीयूष सिन्हा ने बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए शहर के कई स्थानों पर ब्रेकर लगाने का निर्देश दिया है. साथ ही ट्रैफिक नियमों में और सख्ती बरतने का निर्देश दिया है. बता दें कि एसडीओ के द्वारा इस बैठक को बुलाने का उद्देशय जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटना है. जिला प्रशासन के आंकड़ों की मानें तो पूर्वी सिंहभूम में इस माह 20 सड़क दुर्घटनाएं हुई है. जिसमें नौ लोगों की मौत हुई है. जबकि 12 घायल हुए हैं.
क्या है नियम
नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है और वह मोटरसाइकिल, कार चलाते हुए पकड़ा जाता है तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है. इसके तहत तीन साल की कैद या 25 हजार रुपये जुर्माने अथवा दोनों हो सकता है