Jharkhand News: जमशेदपुर के टेल्को खरंगाझार स्थित शमशेर रेसीडेंसी निवासी व जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या के मामले में शनिवार को एडीजे-चार राजेन्द्र कुमार सिन्हा के कोर्ट में धारा 302 और 201 के तहत हत्या व साक्ष्य छुपाने की दोषी मृतक की पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी, उसके प्रेमी सिदगोड़ा निवासी सुमित सिंह और साथी सोनू लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने इस मामले में 2 दिन पूर्व तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. इस मामले में कुल 10 लोगों की गवाही कोर्ट में कराई गई थी. 17 दिसंबर 2021 को कोर्ट में तीनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराया गया था. इसमें तीनों आरोपियों ने अपने आप को बेकसूर बताया था. श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी हजारीबाग जेल में बंद है, जबकि सुमित सिंह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार व सोनू लाल बोकारो जेल में बंद है.
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गौरतलब है कि 12 जनवरी 2018 को शमशेर रेसीडेंसी निवासी और जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या कर दी गयी थी. शव को अपराधियों ने फ्रिज में रखकर 13 जनवरी को ऑटो से एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ाबांकी की झाड़ी में फेंक दिया था. शव बरामद होने के बाद पत्नी श्वेता दास ने एमजीएम थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. पुलिस की जांच में यह बात सामने आयी कि पत्नी श्वेता दास ने ही प्रेमी सुमित सिंह के सहयोग से तपन दास की हत्या की थी. हत्या के बाद उसके दोस्त सोनू लाल की मदद से शव को फ्रिज में रखकर बड़ाबांकी जंगल में फेंक दिया गया था. शमशेर टावर की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने शव फेंकने के उपयोग में लाया गया ऑटो भी जब्त किया था.
रिपोर्ट: निखिल सिन्हा