Jamshedpur news.
मानगो नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स के 200 बकायेदारों को नोटिस जारी की है. एक सप्ताह के अंदर बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर निगम ने बैंक खाता फ्रिज करने की चेतावनी दी है. वित्तीय वर्ष अब समाप्ति पर है, लेकिन कई घृतिधारकों ने नोटिस के बाद भी होल्डिंग टैक्स जमा करने के प्रति सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जा रहा है. मानगो नगर निगम का 13 हजार भवन मालिकों पर तीन करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है. अब तक मानगो नगर निगम 10 हजार से ज्यादा बकायेदारों को नोटिस जारी कर चुका है. अब दूसरी बार बकायेदारों को होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी की जा रही है. अब बकाया टैक्स की राशि जमा नहीं कराने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 181 एवं 184 की उप धाराओं के अंतर्गत एवं झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 व संशोधित नियमावली 2015 की धारा पांच की कंडिका 5.2 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नगर निगम प्रशासन कार्रवाई शुरू करने जा रहा है. इसमें बकायेदारों की चल संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाने के साथ उनके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज करने की कार्रवाई की जायेगी.नोटिस देने के 30 दिन बाद एक प्रतिशत साप्ताहिक जुर्माना का प्रावधान है. सहायक उप नगर आयुक्त आकिब जावेद ने लोगों से अपील की है कि जितने भी होल्डिंग धारक ने अपना होल्डिंग कर नहीं चुकाया है, वे जुर्माना से बचने के लिए जल्द-से-जल्द अपना होल्डिंग जमा कर दें.15 करोड़ का लक्ष्य, अब तक 11 करोड़ 10 लाख की वसूली
वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानगो नगर निगम का 15 करोड़ होल्डिंग टैक्स वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया है. अब तक लगभग 11 करोड़ 10 लाख रुपये ही वसूली हो सकी है. सिटी मैनेजर प्रदीप कुमार ने बताया कि मानगो नगर निगम के सभी बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस भेजी जा रही है.10 हजार से ज्यादा लोगों ने नहीं लिया अब तक होल्डिंग
होल्डिंग धारक भवनों की संख्या 44 हजार के आसपास है. इसके अलावा मानगो नगर निगम क्षेत्र में 10 हजार से अधिक भवन ऐसे हैं, जिन्होंने निगम से होल्डिंग कराया ही नहीं है. नतीजतन इन भवनों से निगम को होल्डिंग टैक्स नहीं मिल रहा है. ऐसे में निगम ने पूरे शहर में ऐसे भवनों की जांच शुरू कर दी है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है