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होल्डिंग टैक्स व ट्रेडिंग लाइसेंस शुल्क के बकायेदारों को नोटिस

मानगो नगर निगम होल्डिंग टैक्स व ट्रेडिंग लाइसेंस शुल्क के बकायेदारों को नोटिस निर्गत करना शुरू कर दिया है. नोटिस के बावजूद टैक्स जमा नहीं करने पर बैंक एकाउंट फ्रिज किये जायेंगे.

मानगो नगर निगम में राजस्व संग्रह को लेकर बैठक

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

मानगो नगर निगम होल्डिंग टैक्स व ट्रेडिंग लाइसेंस शुल्क के बकायेदारों को नोटिस निर्गत करना शुरू कर दिया है. नोटिस के बावजूद टैक्स जमा नहीं करने पर बैंक एकाउंट फ्रिज किये जायेंगे. बुधवार को मानगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त सुरेश यादव के निर्देश पर सहायक नगर आयुक्त अरविंद प्रसाद अग्रवाल की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान सहायक नगर आयुक्त अरविंद प्रसाद अग्रवाल ने मानगो नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया. साथ ही निकाय क्षेत्र में जितने भी प्रॉपर्टी धारकों ने अब तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें सेल्फ एसेसमेंट करते हुए अपना होल्डिंग टैक्स जमा करने, अन्यथा नोटिस निर्गत करने को कहा. उन्होंने कहा कि अगर नोटिस के उपरांत भी भवन मालिक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो उनके अकाउंट को फ्रिज करें. बैठक में ट्रेड लाइसेंस की भी समीक्षा की गयी. बैठक में यह मामला प्रकाश में आया कि अभी भी कई दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है, जबकि कई दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया है और दुकान अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं. वैसे दुकानदारों पर नगरपालिका अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाये. सहायक नगर आयुक्त अरविंद प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि दुकानदार अपने दुकानों का ट्रेड लाइसेंस अवश्य बनवा लें, अन्यथा जांच के दौरान ट्रेड लाइसेंस नहीं पाये जाने पर वैसे दुकानों को सील की जायेगी. बैठक में राजस्व की नोडल अधिकारी सह नगर प्रबंधक प्रदीप कुमार, दिनेश्वर यादव, स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के सर्किल मैनेजर शिवम कुमार उपस्थित थे.

कोट.

मानगो नगर निगम की आम जनता से अपील की है कि सभी नागरिक होल्डिंग टैक्स अवश्य जमा करें. व्यवसायी बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय संचालित नहीं करे. ट्रेड लाइसेंस निकाय से अवश्य प्राप्त कर लें और दंड के भागी बनने से बचें.

– अरविंद प्रसाद अग्रवाल, सहायक नगर आयुक्त, मानगो नगर निगमB

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