बेसमेंट में दुकानें नहीं होंगी, हर हाल में बनना होगा पार्किंग : उप नगर आयुक्त
जमशेदपुर अक्षेस के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार के आदेश से सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में सभी भवन मालिकों को बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग की सुविधा हर हाल में बहाल करने का आदेश दिया गया है.
जमशेदपुर अक्षेस ने भूस्वामी, निर्माणकर्ता, संचालनकर्ता को जारी किया सार्वजनिक नोटिस वरीय संवाददाता, जमशेदपुर जमशेदपुर अक्षेस में बने भवनों में बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग की सुविधा हर हाल में भवन मालिकों को देनी होगी. जमशेदपुर अक्षेस के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार के आदेश से इस संंबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में जमशेदपुर अक्षेस ने सभी भूृ-स्वामी, निर्माणकर्ता, संचालनकर्ता को तत्काल नक्शा के अनुरूप बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग की व्यवस्था बहाल करने को कहा है. अन्यथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं झारखंड भवन उपविधि 2016 में निहित धाराओं के तहत सभी प्रकार की कार्रवाई की जायेगी. कृष्ण कुमार ने कहा कि झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका (2078 /2018) दाखिल की गयी है. दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने किसी भी तरह की चल व्यावसायिक गतिविधियां को तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए पार्किंग के रूप में परिवर्तित करते हुए उक्त स्थल को सिर्फ वाहन पार्किंग के रूप में उपयोग करने का आदेश दिया है. जिन भवन मालिकों ने बिल्डिंग निर्माण के बाद बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में भी दुकानें बना कर बेच दी और वर्तमान में बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग की जगह दुकान, होटल, गोदाम, ट्यूशन क्लास सहित अन्य कई तरह की गतिविधि संचालित हो रही है. वैसे सभी संबंधित भूस्वामी, निर्माणकर्ता, संचालनकर्त्ता को नोटिस दिया जाता है कि वे हाइकोर्ट झारखंड में दायर मामले में निर्गत आदेश के आलोक में ग्राउंड फ्लोर , बेसमेंट में अनाधिकृत रूप से व्यावसायिक रूप या अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग कर रहे हैं. उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दें और पार्किंग के रूप में परिवर्तित कर ले. उक्त स्थल को सिर्फ और सिर्फ वाहन पार्किंग के रूप में उपयोग होगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है