कोर्ट ने मृतका की चार साल की बेटी के भविष्य और भरण पोषण के लिए डालसा को दिया निर्देश
सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों को कोर्ट में सशरीर पेश किया गया
बीते शुक्रवार को कोर्ट ने पूजा की हत्या में पति, सास, ससुर को दोषी करार दिया था
जमशेदपुर.
एडीजे-5 मंजू कुमारी की कोर्ट ने गुरुवार को तीन वर्ष पूर्व हुये पूजा कुमारी हत्याकांड में फैसला सुनाया. कोर्ट ने पूजा की हत्या के आरोप में घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद पति महेश तिवारी, सास गीता तिवारी और ससुर चतुर्गुण तिवारी को सात-सात सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. बीते शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दहेज हत्याकांड में दोषी करार दिया था, जबकि आरोपी ननद प्रीति कुमारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. इधर, गुरुवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों को सशरीर कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में सूचक की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह, अधिवक्ता अनिमेष राज मौजूद थे. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत बहन, भाई, चाचा, मामा आदि की गवाही हुई थी.पांच साल पूर्व 2019 में हुई थी पूजा की शादीकदमा शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर चार निवासी भाजपा नेता दयाशंकर पांडेय की पोती व सरोज पांडेय की मंझली बेटी पूजा कुमारी की शादी टुइलाडुंगरी लाइन नंबर-12 बी ब्लॉक, गोलमुरी निवासी चतुर्गुण तिवारी के बेटे महेश तिवारी (टीआरएफ में बतौर इंजीनियर) के साथ पांच साल पूर्व वर्ष 2019 में हुई थी.
23 अगस्त 2021 को हुई थी पूजा की मौत23 अगस्त 2021 को पूजा के द्वारा घर में फांसी लगा लेने की जानकारी मायकेवालों को दी गई थी. बेसुध हालत में पूजा को टीएमएच ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था. घटना के बाद पूजा के पिता सरोज पांडेय ने दामाद महेश तिवारी, सास गीता तिवारी, ससुर चतुर्गुण तिवारी, ननद प्रीति तिवारी के खिलाफ गोलमुरी थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था. घटना के बाद से सभी आरोपी जेल में थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है