साकची इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर परिसर में चला बुलडोजर, 5400 वर्गफीट जमीन कब्जा मुक्त
सेवानिवृत होने के बावजूद लीज जमीन पर अतिक्रमण था,बेटा टेंट का गोदाम आदि बनाकर व्यवसाय कर रहा था, जेपीएलइ केस में जीत के बाद टाटा स्टील ने प्रशासन से अतिक्रण हटाने के लिए सहयोग की मांग की थी
-जेपीएलइ केस में जीत के बाद टाटा स्टील ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने के लिए सहयोग मांगा था (फोटो 7 साकची 1,2,3 और गोस्वामी की) मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर सीओ जमशेदपुर कोर्ट में जेपीएलइ केस के फैसले के आलोक में मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम ने साकची इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर परिसर से 5400 वर्गफीट क्षेत्र को कब्जा मुक्त कराया. दो बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण कर बने कमरों को तोड़ा गया. इससे पूर्व एसडीओ कार्यालय से नोटिस जारी किया गया था. इसमें न्यू प्लाॅट नंबर 4909, वार्ड 7 जेएनएसी में ओम प्रकाश सिंह के द्वारा अतिक्रमण कर किये गये निर्माण तोड़ने का आदेश दिया गया था. इधर, अतिक्रमण तोड़ना शुरू होने पर ओम प्रकाश सिंह ने दो दिन का समय देने का अनुरोध किया, लेकिन प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई पूरी की. एसडीओ पारुल सिंह ने अतिक्रमण तोड़ने के लिए जमशेदपुर अंचल सीआइ अभिषेक कुमार और एक सहायक अभियंता की प्रतिनियुक्ति की थी, जबकि मौके पर टाटा स्टील के सीनियर लैंड मैनेजर सुनील सिंह, साकची थाना व सशस्त्र पुलिस के जवान मौजूद थे. टाटा स्टील व जिला प्रशासन के रिकाॅर्ड के मुताबिक ओम प्रकाश सिंह के पिता नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बावजूद 5400 वर्ग फीट उक्त लीज जमीन पर अतिक्रमण किये हुए थे. ओम प्रकाश सिंह वहां टेंट का गोदाम आदि बनाकर व्यवसाय कर रहा थे. वहीं जेपीएलइ वाद जीतने के बाद टाटा स्टील प्रबंधन ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने के लिए सहयोग की मांग की थी. वर्जन —- साकची में जेपीएलइ वाद में सीओ कोर्ट के फैसले के आलोक में अतिक्रमण तोड़कर करीब 5400 वर्गफीट जमीन टाटा स्टील को सुपुर्द किया गया.-पारुल सिंह, एसडीओ, धालभूम अनुमंडल, जमशेदपुर.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है