Good News: अधिवक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर, झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में नोटरी की होगी बहाली, ये है लास्ट डेट
Good News: आप अधिवक्ता हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है. झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में नोटरी के 16 पदों पर बहाली की जाएगी. 30 जुलाई तक इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा.
Good News: जमशेदपुर-झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में 16 पदों पर नोटरी की नियुक्ति की जाएगी. जमशेदपुर सिविल कोर्ट, सरायकेला खरसावां सिविल कोर्ट, चाईबासा सिविल कोर्ट और घाटशिला अनुमंडल कोर्ट में नोटरी नियुक्त किए जाएंगे. आप अधिवक्ता हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है. 30 जुलाई तक इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा. झारखंड सरकार के विधि विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है.
जमशेदपुर सिविल कोर्ट में नौ पदों पर नोटरी की होगी नियुक्ति
नोटरी के पद पर नियुक्ति के लिए जमशेदपुर सिविल कोर्ट में कुल नौ पदों की स्वीकृति मिली है, जबकि घाटशिला अनुमंडल कोर्ट में एक पद, सरायकेला खरसावां सिविल कोर्ट में दो पद व चाईबासा सिविल कोर्ट चार पदों पर नोटरी नियुक्त किये जाएंगे.
नोटरी के पद पर नियुक्ति के लिए ये है जरूरी
वकील को बतौर नोटरी के रूप में नियुक्त करने के लिए जिला बार एसोसिएशन से निबंधित 10 साल के वकील की प्रैक्टिस की अर्हता निर्धारित की गयी है. महिला वकील के अलावा एसटी, एससी श्रेणी के वकील के लिए सात साल की प्रैक्टिस की अर्हता जरूरी है, लेकिन अधिक उम्र वाले को इस नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी.
30 जुलाई तक जमा कर सकते हैं फॉर्म
नोटरी के पद पर नियुक्त होने के लिए इच्छुक वकील जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में या फिर न्यायाधीकरण के पीठासीन पदाधिकारी के कार्यालय में 30 जुलाई 2024 तक फॉर्म जमा किया जा सकता है.
अधिक उम्र वाले को मिलेगा प्रति वर्ष का एक अंक
नोटरी के पद पर नियुक्ति के लिए एक हजार रुपये शुल्क को ट्रेजरी चालान के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, विधि स्नातक का प्रमाण पत्र, विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र जमा करना है. निर्धारित योग्यता में अधिक उम्र वाले को प्रति वर्ष का एक अंक दिया जाएगा और अधिकतम अंक वाले आवेदक के नाम की अनुशंसा प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी.
अनुभव में इन्हें दी जाएगी प्राथमिकता
अनुभव का वर्ष समान रहने पर माह एवं दिनों की संख्या में जिनका अनुभव ज्यादा होगा, उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके साथ ही नोटरी के पद पर वकील की नियुक्ति में नोटरीज अधिनियम के प्रावधान, भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देश पूर्व की तरह लागू होंगे.