खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के लिए एफएसएसएआइ लाइसेंस जरूरी (पढ़ी खबर)

Shopkeepers selling food items are required to obtain FSSAI license.

By Prabhat Khabar News Desk | March 24, 2024 8:05 PM

-फूड सेफ्टी विभाग ने शिविर लगाकर दो दिनों में बांटे 75 लाइसेंस वरीय संवाददाता, जमशेदपुर जिले के दुकानदारों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) लाइसेंस लेना जरूरी है. दुकानदारों को लाइसेंस लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए फूड विभाग की ओर से जगह-जगह शिविर लगाकर लाइसेंस बनाये जा रहे हैं. यह जानकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर मंजन हुसैन ने दी. कहा कि दो दिनों में शिविर लगाकर कुल 75 दुकानदारों का लाइसेंस बनाया गया है. उन्होंने खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से लाइसेंस लेने की अपील की है. कहा कि औचक छापेमारी में दुकान में एफएसएसएआइ लाइसेंस नहीं मिला, तो संबंधित प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. सिविल सर्जन ऑफिस परिसर में चल रहे फूड विभाग से लाइसेंस बना सकते हैं.

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