16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सोनारी: लूट व गैर इरादतन हत्या में दो आरोपी को आठ साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना लगा

सोनारी में लूट व गैर इरादतन हत्या के एक मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तीन निशांत कुमार की अदालत ने दो आरोपी कपाली बस्ती निवासी अजहर इमाम और आजादनगर निवासी मो. आसिफ को आठ साल कारावास की सजा सुनायी है.

जमशेदपुर. सोनारी में लूट व गैर इरादतन हत्या के एक मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तीन निशांत कुमार की अदालत ने दो आरोपी कपाली बस्ती निवासी अजहर इमाम और आजादनगर निवासी मो. आसिफ को आठ साल कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या में आठ साल कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है, जबकि लूट के आरोप में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. इस मामले में कुल आठ लोगों की गवाही हुई थी. मामला 12 अगस्त 2016 की है. जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी सोनारी मैरीन ड्राइव में ट्रक चालकों से लूटपाट कर रहे थे. इस बीच सोनारी गांधी रोड निवासी राहुल सिंह पत्नी रिंकू देवी के साथ गुजर रहा था. आरोपियों ने उनके साथ भी लूटपाट किया. विरोध करने पर आरोपियों ने रिंकू देवी को ठेल दिया. जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी. बाद में उनकी मौत हो गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें