झारखंड: सूरज कुमार हत्याकांड में दो आरोपी दोषी करार, जमशेदपुर की अदालत 13 फरवरी को सुनाएगी फैसला
बताया जाता है कि वर्ष 2021 में जमशेदपुर के बागबेड़ा में सूरज कुमार पर अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में दौड़ाकर चापड़ से हमला किया था. इस वारदात में सूरज कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए थे. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी.
जमशेदपुर, कुमार आनंद: झारखंड में जमशेदपुर की अदालत ने बीजेपी युवा मोर्चा बागबेड़ा मंडल के महामंत्री सूरज कुमार हत्याकांड में दो नामजद आरोपियों सोनू सिंह और कमल शर्मा उर्फ़ गोलू को शुक्रवार को दोषी करार दिया. इस मामले में सजा के बिंदु पर 13 फरवरी 2024 को सुनवाई होगी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने पक्ष रखा था. 2021 के इस हत्याकांड में सुनवाई के बाद अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. 13 फरवरी को अदालत फैसला सनाएगी.
हत्या का ये मामला 2021 का है
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने बीजेपी युवा मोर्चा बागबेड़ा मंडल के महामंत्री सूरज कुमार हत्याकांड में शुक्रवार को दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. 3 वर्ष पूर्व 7 दिसंबर 2021 को चापड़ से चेहरे, छाती और पीठ पर छह-सात बार हमला किया था. इसके बाद सूरज कुमार को लहूलुहान हालत में टीएमएच अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां 9 दिसंबर 2021 को सूरज की मौत हो गई थी. 8 दिसंबर को इस मामले में प्राथमिक दर्ज करायी गयी थी.
फिल्मी अंदाज में अपराधियों ने सूरज पर किया था हमला
बताया जाता है कि वर्ष 2021 में बागबेड़ा में सूरज कुमार पर अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में दौड़ाकर चापड़ से हमला किया था. इस वारदात में सूरज कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए थे. लहूलुहान हालत में परिजनों ने उन्हें टीएमएच अस्पताल पहुंचाया था. दो दिन बाद ही अस्पताल में उनकी मौत हो गयी थी. तब पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा था. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत सात लोगों ने गवाही दी थी.