जमशेदपुर : टाटा स्टील प्रबंधन ने कोरोना के खतरे को देखते हुए नियमों को और भी सख्त बना दिया है. कंपनी आनेवाले कर्मचारी व अधिकारियों को पहले से ही मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था. वहीं अब गुरुवार को जारी निर्देश के अनुसार अगर कर्मचारी या अधिकारी मास्क नहीं पहनते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं और जहां-तहां थूकते पकड़े गये, तो दंडात्मक कार्रवाई होगी. इसमें पहली से लेकर चौथी बार तक नियमों को तोड़ने के लिए कार्रवाई तय की गयी है. चार या उससे ज्यादा बार नियम को तोड़ने वाले कर्मचारी या अधिकारी निलंबित तो होंगे ही, निलंबन भी रद्द नहीं किया जायेगा.
कब कैसे होगी कार्रवाईपहली बार पकड़े जाने पर – पहली बार पकड़े जाने पर कॉसन लेटर (एडवाइजरी) जारी किया जायेगा. पकड़ाये कर्मचारी के डिपोर्टमेंटल चीफ या हेड काउंसेलिंग करेंगे.दूसरी बार गलती पर : इस दौरान वार्निंग लेटर जारी करते हुए कर्मचारी को जागरूकता कार्य में लगाया जायेगा. उक्त कर्मचारी को लगातार तीन दिन कार्य दिवस में दो घंटे के लिए दूसरे कर्मचारियों को कोविड-19 व उसके बचाव के प्रति जागरूक करना होगा.तीसरी बार गलती करने पर : इस दौरान एक दिन के लिए निलंबित किया जायेगा. साथ ही छह कार्य दिवस के दौरान दो घंटे के लिए जागरूकता कार्य में सेवा देनी होगी.
लगातार तीसरी गलती अगर एक साल की अवधि के बाद होती है, तो निलंबन को रद्द कर दिया जायेगा.चौथी बार गलती करने पर : इस दौरान दो दिन के लिए निलंबित करते हुए 10 कार्य दिवस के दौरान दो घंटे के लिए जागरूकता सेवा में लगाया जायेगा.पांचवीं या उससे अधिक बार गलती करने पर : ऐसे कर्मचारी या अधिकारी को तीन दिन के लिए निलंबित करते हुए 15 कार्य दिवस के दौरान दो घंटे के लिए जागरूकता सेवा में लगाया जायेगा.रेल एंड रोड सेफ्टी कमेटी रखेगी नजरइस पूरे मामले पर नजर रखने, जांच करने, सत्यापित करने और विवाद के निबटारे की जिम्मेदारी एपेक्स रेल एंड रोड सेफ्टी सब कमेटी को दी गयी है. इस कमेटी के चेयरमैन टाटा स्टील के स्टील मेन्युफैक्चरिंग वीपी सुधांशु पाठक हैं और टाटा वर्कर्स यूनियन के सहायक सचिव नितेश राज कमेटी में वाइस चेयरमैन हैं.