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टाटा स्टील के माइंस में 7 साल और टाटा स्टील के भीतर 10 साल से अधिक पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी

टाटा स्टील के माइंस और कंपनी के प्लांट में चलने वाली गाड़ियों की उम्र सीमा तय कर दी गयी है. टाटा स्टील ने इसको लेकर सारे वेंडरों और तमाम अधिकारियों को इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी है.

वाहनों को लेकर टाटा स्टील ने जारी की अपनी पॉलिसी

जमशेदपुर

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टाटा स्टील के माइंस और कंपनी के प्लांट में चलने वाली गाड़ियों की उम्र सीमा तय कर दी गयी है. टाटा स्टील ने इसको लेकर सारे वेंडरों और तमाम अधिकारियों को इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी है. इसमें माइंस में चलने वाली सिडान कार, इवी गाड़ियां, एसयूवी और मर्सिडीज, फार्च्यूनर समेत अन्य हाइ एंड हेवी व्हीकल सिर्फ सात साल या 12 हजार किलोमीटर चली गाड़ियां ही चल सकेगी. माइंस में ट्रेलर, ट्रक, बस, ट्रैक्टर, डीजल टैंकर, टाटा 407 समेत ऐसी हेवी गाड़ियां 8 साल या 13 हजार किलोमीटर तक चली गाड़ियां ही चलेगी. माइंस में कॉन्ट्रैक्टर की ट्रेलर 15 साल तक की संचालित होगी. इसी तरह टाटा स्टील के प्लांट में टाटा स्टील की अपनी एसयूवी 10 साल या 15 हजार किलोमीटर की सिडान, इवी, सीएनजी, एसयूवी, कैरी वैन और हाइ एंड हेवी व्हीकल ही ली जायेगी. ट्रेलर, ट्रक, बस, ट्रैक्टर, डीजल टैंकर, टाटा 407 गाड़ियां 10 साल या 15 हजार किलोमीटर चली होगी. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर की ओर से कस्टमर या मार्केट से सप्लाइ की गयी है तो उसकी उम्र 15 साल तक मान्य की गयी है. कॉन्ट्रैक्टर की ओर से टाटा स्टील प्लांट के भीतर दी गयी गाड़ियां 8 साल या 12 हजार किलोमीटर तक चली गाड़ियां ही मान्य की गयी है. इस नये फरमान के बाद कॉन्ट्रैक्टरों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि हर 7 या 8 साल में गाड़ियों को बदलनी होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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