Loading election data...

Jamshedpur news. मतगणना अवधि में इवीएम का फोटो-वीडियो बनाने पर रहेगा प्रतिबंध

जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं एसएसपी ने मतगणना दिवस को लेकर ब्रीफिंग में दिये आवश्यक निर्देश, बिना प्रवेश पत्र नहीं मिलेगी प्रवेश, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर प्रतिबंध

By Prabhat Khabar News Desk | November 21, 2024 7:22 PM
an image

Jamshedpur news.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल एवं एसएसपी किशोर कौशल द्वारा को-ऑपरेटिव कॉलेज परिसर में मतगणना दिवस को लेकर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की गयी. प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे बिना प्रवेश पत्र के तथा मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को मतगणना हॉल के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे. सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि प्रतिनियुक्त स्थल पर भीड़-भाड़ न हो. साथ ही पास वाले व्यक्ति ही सुगमता पूर्वक मतगणना केंद्र में प्रवेश पा सकें.जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के मतगणना के मद्देनजर सभी पदाधिकारी एवं कर्मी की जिम्मेदारी है कि वे आपस में मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हुए निष्पक्ष व शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना संपन्न कराने के लिए विधि व्यवस्था बनाये रखने का हर संभव प्रयास करेंगे. साथ ही सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल एवं कर्मी ससमय प्रतिनियुक्त स्थल पर योगदान देंगे. संपूर्ण मतगणना अवधि में गोपनीयता भंग न हो, इसे लेकर किसी भी परिस्थिति में इवीएम डिस्प्ले का फोटो लेना या वीडियो रिकॉर्डिंग करना पूर्णत: प्रतिबंधितित रहेगा.मेडिकल टीम रहेगी अलर्ट पर, शराब दुकानें रहेंगी बंदजिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन को 23 नवंबर को प्रातः पांच बजे से चिकित्सा शिविर, चिकित्सा दल एवं एंबुलेंस तैनात रखने, अग्निशामक पदाधिकारी को अग्निशमन वाहन, दस्तों की प्रतिनियुक्ति, सहायक आयुक्त उत्पाद को मतगणना के दिन शनिवार को शराब की सभी दुकानों को आदेश के अनुरूप बंद कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है.वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहेंगे. मतगणना के दिन सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दंगा निरोधी दस्ता, वज्रवाहन, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, लाठी, आंसू गैस आदि सुरक्षा उपकरण के साथ क्यूआरटी की प्रतिनियुक्त रहेगी. मतगणना के दिन सभी थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग करने एवं विधि-व्यवस्था सामान्य बनाये रखने को लेकर निर्देशित किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Exit mobile version