सोनारी : जानलेवा हमला के दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
एडीजे-3 निशांत कुमार के कोर्ट ने मंगलवार को सोनारी में जानलेवा हमला के दो आरोपी शैलेन लोहार उर्फ बाबू लोहार और चंदन धीवर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
जमशेदपुर :
एडीजे-3 निशांत कुमार के कोर्ट ने मंगलवार को सोनारी में जानलेवा हमला के दो आरोपी शैलेन लोहार उर्फ बाबू लोहार और चंदन धीवर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मालूम हो कि दस साल पूर्व 12 सितंबर 2014 को सोनारी के रहने वाले पिंटू रजक ने सोनारी मिथिला स्कूल के समीप मारपीट करने के आरोप में सिद्धि विनायक अपार्टमेंट में रहने वाले शैलेन लोहार, दास बस्ती कागलनगर के रहने वाले चंदन धीवर के खिलाफ धारा 307 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. केस में छह लोगों की गवाही हुई थी. लेकिन ठोस साक्ष्य नहीं होने के कारण कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया.चेक बाउंस केस में आरोपी को एक साल की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माना
जमशेदपुर :
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एस तिग्गा के कोर्ट ने मंगलवार को चेक बाउंस में एक साल की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माना का फैसला सुनाया. तीन साल पूर्व 2021 में सर्वजीत सिंह ने 4,55,871 रुपये ऑटो पार्ट्स का सामान लेकर चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था. जिसके बाद दुकानदार ने आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का किया था. केस में शिकायकर्ता की ओर से अधिवक्ता तारकेश्वर प्रसाद ने पैरवी की थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है