टीकाकरण को लेकर सख्त हुआ जमशेदपुर प्रशासन, एसडीओ का आदेश शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन नहीं होने पर रूकेगा वेतन

टीकाकरण के मामले में जमशेदपुर के अधिकारियों को ये आदेश साफ साफ जारी कि हर हाल में 15 तारीख तक 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन कराना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर वेतन रूकेगा.

By Prabhat Khabar News Desk | January 13, 2022 1:27 PM

15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण के संबंध में एसडीओ सह वैक्सीनेशन कोषांग के वरीय प्रभारी संदीप कुमार मीणा ने दिशा-निर्देश जारी किया है. जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी कोटि के विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक समेत अन्य को 10 जनवरी को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में दिये गये 15 जनवरी तक शत-प्रतिशत टीकाकरण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है.

सभी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक बीडीओ द्वारा उपलब्ध कराये गये वैक्सीनेशन शिड्यूल के अनुसार आपसी समन्वय स्थापित कर शत-प्रतिशत टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे. टीकाकरण पूर्वाह्न नौ बजे से अपराह्न चार बजे तक संचालित होगा. यह ध्यान रखेंगे कि वैक्सीन लेने वाले बच्चे खाली पेट न आयें तथा तीन दिन पूर्व बुखार नहीं हुआ हो.

सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने-अपने विद्यालय के दो-दो सक्रिय शिक्षकों को नामित/प्राधिकृत करते हुए टीकाकरण कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे.

सभी कोटि के विद्यालय के प्र. अ. अपने विद्यालय में कार्यरत सभी सहायक शिक्षकों को आवंटित टोला वार के बच्चों एवं अभिभावकों को टीकाकरण के लिए प्रचार-प्रसार करने को अपने स्तर से प्राधिकृत करेंगे.

बीडीओ द्वारा जिस विद्यालय को टीकाकरण केंद्र निर्धारित किया जायेगा, उस विद्यालय के संकुल साधनसेवी उक्त टीकाकरण केंद्र के नोडल पदाधिकारी होंगे, उनकी जवाबदेही होगी कि टीकाकरण का कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो. इसके लिए विद्यालय के प्रभारी, सहायक शिक्षक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का भी सहयोग लेंगे. संकुल साधनसेवी उनके संकुल के अंतर्गत आने वाले सभी टीकाकरण केंद्र के नोडल पदाधिकारी होंगे.

नोडल पदाधिकारी की जवाबदेही होगी कि टीकाकरण केंद्र पर भीड़ न लगने देंगे. टीकाकरण लेने वाले छात्र-छात्राओं को वर्ग कक्षा में कोविड प्रोटोकॉल के तहत बैठाना सुनिश्चित करेंगे.

कस्तूरबा विद्यालय एवं अन्य आवासीय विद्यालयों की छात्राओं को निकटतम टीकाकरण केंद्र में टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे.

वैसे अभिभावक जिन्हें वैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं लगी हो, वे भी अपने बच्चों के साथ टीकाकरण केंद्र पर टीका लेना सुनिश्चित करेंगे.

शत-प्रतिशत टीकाकरण नहीं कराने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं संकुल साधनसेवी का जनवरी का वेतन एवं मानदेय देय नहीं होगा.

टीकाकरण का कार्य संपन्न होने के बाद संकुल साधनसेवी सह नोडल पदाधिकारी संबंधित केंद्र के प्रभारी प्रधानाध्यापक से शत-प्रतिशत टीकाकरण होने का घोषणा पत्र लेंगे.

निजी विद्यालय के सभी प्राचार्य यह प्रमाण पत्र देंगे कि विद्यालय में नामांकित-अध्यनरत 15 से 18 आयु वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं का शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन का कार्य करा लिया गया है.

जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक का दायित्व होगा कि सभी निर्देशों का पर्यवेक्षण करेंगे एवं सभी कर्मियों के बीच आवश्यक समन्वय बनाये रखेंगे. सभी प्राचार्य से टीकाकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत सत्यापित कर वैक्सीनेशन कोषांग को उपलब्ध करायेंगे.

Posted By : Sameer Oraon

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